सरकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अब आपको राशन सिर्फ राशनकार्ड से नहीं मिलेगा। जी हाँ अब सरकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नये नियम के अंतर्गत अब आप को राशन तभी मिल पायेगा जब आप अपना फिंगर प्रिंट मैच करवायेंगे।
- सरकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये नया नियम राशन बाँटने में हो रही घपले को रोकने के लिये किया गया है।
- इसके लिए सरकार विशेष रूप से पॉइंट ऑफ सेल्स स्कीम की शुरुआत करने जा रही
- यह स्कीम जून तक प्रदेश के 25 टाउन एरिया में लागू होगी।
- इस स्कीम के अंतर्गत सभी कोटेदारों की राशनों की दुकान पर एक बायोमीट्रिक डिवाइस भी लगाई जायेगी।
- इस बायोमीट्रिक डिवाइस पर राशन कार्ड धारक को अपना फिंगर प्रिंट देना होगा।
- अगर आपका फिंगर प्रिंट रिकॉर्ड मैच नहीं किया तो आप को राशन नहीं मिलेगा।
- इस स्कीम की सूचना बुधवार को खाद्य आयुक्त अजय चौहान ने दी
- खाद्य आयुक्त अजय चौहान ने बताया कि इस स्कीम को लागू करने की सहमति मिल गई है।
- जून माह तक इस स्कीम की शुरुआत हो जाएगी।
- इस स्कीम के लिये सभी लोंगों का आधार नंबर लिया जा चुका है।
- आधार कार्ड के इसी डाटा को राशन कार्ड धारक केरिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा।
- रिकॉर्ड मैच नहीं करने पर राशन नहीं दिया जायेगा।
- खाद्य आयुक्त अजय चौहान के मुताबिक इस काम के लिए यूपीडेस्को को नियुक्त किया गया है।
- टेंडर की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी।
- सबसे पहले लखनऊ, कानपुर सहित प्रदेश के 25 टाउन में इस स्कीम की शुरुआत की जायेगी।
- इसके लिये न्याय विभाग और वित्त विभाग की भी सहमति मिल गई है।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें