मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में हुए बीआरडी कॉलेज हादसे (BRD medical collage ) में केस लखनऊ में दर्ज हुआ था. बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों के मामले में मंगलवार को मुख्य सचिव राजीव कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट के तथ्य बाद में सामने रखे जाएंगे.
- वहीँ अब इस केस को गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया है.
- अब इस मामले में गोरखपुर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.
- बुधवार रात पुलिस ने गुपचुप तरीके से FIR दर्ज की थी.
- प्राचार्य के साथ मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ.सतीश के खिलाफ मामला दर्ज किया.
- जबकि 100 बेड एइएस वार्ड के नोडल प्रभारी डॉ.कफील खान का नाम भी मुक़दमे में है.
- ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली फर्म पुष्पा सेल्स को भी पूरे मामले के लिए अपराधी माना गया है.
- अपराध संख्या 703/17 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 120 बी, 308, 15 इंडियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट और 66 आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला (BRD Medical College)
- बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अधिक बच्चों की मौत होने के बाद गोरखपुर के जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई थी.
- मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से लेकर कई अन्य जिम्मेदार डॉक्टरों को लापरवाही का तो दोषी माना गया था.
- लेकिन ऑक्सीजन की कमी की बात सामने नहीं आई थी.
- मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी.
- मामले में कई स्तरों पर अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही की बातें सामने आई थीं.
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