उत्तर प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गयी है।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब तक करीब 60 हजार लोगों की भर्ती की जा चुकी है।
- इस भर्ती में सेलेक्ट न हुए अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा में धांधली हुई थी।
- इसमें एफआईआर दर्ज हुई है इसलिए पूरी भर्ती को ही रद्द किया जाना चाहिए।
- इसी बीच जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के एक जस्टिस एएम खानविलकर ने अपने को सुनवाई से अलग कर लिया है।
- अब नई बेंच यूपी में सहायक अध्यापकों की भर्ती पर सुनवाई करेगी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले चरण में 72825 की भर्तियां की जा रही हैं।
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