लखनऊ – देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act)1 सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया है। इसके बाद से देश भर में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के उल्लंघन करने वाले पर जुर्माने के रूप में भारी रकम वसूली जा रही है। नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये तक का चालान काटा जा रहा है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आपने चप्पल पहन कर वाहन चलाते हुए पकड़े जाते है तो ये भी एक नियम है और अपराध की श्रेणी में आता है।
अब आप कहेंगे कि चप्पल और सैंडल पहन कर दुपहिया वाहन चलाने पर कैसा अपराध
- तो आप को बता दे यह कोई नया नियम नही यह पुराना नियम है इस नियम का अभी भी कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है।
- ट्रैफिक नियमों के अनुसार देखा जाए तो चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी दोपहिया वाहन चालक को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।
- नियम चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
- नियमानुसार स्लीपर या चप्पल पहनकर गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना की संभावनाएं अधिक होती हैं।
चप्पल और सैंडल पहन कर चलाई अगर दुपहिया दूसरी बार पकड़े जाने पर हो सकती है 15 दिनों की जेल
- मीडिया रिपोर्ट की माने तो स्लीपर या चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आप को 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।
- साथ ही साथ यदि आप दोबारा चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं
- तो आपको 15 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है।
- नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के पश्चात सही इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है
- कुछ स्थानों पर चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के भी चालान काटे गए हैं।
नए ट्रैफिक एक्ट लागू होने के बाद से हो रहा शक्ति से पालन की छोटी सी चूक तो देनी पड़ सकती है भारी भरकम जुर्माने की रकम
- नया ट्रैफिक एक्ट लागू होने के पश्चात किसी भी कारण से लगाए जाने वाले जुर्माने को लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है।
- शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
- इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक को जेल हो सकती है।
- साथ ही भारी-भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है
- इसके अलावा तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है
- जो कि पहले 400 रुपये था।
- नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें और जुर्माना अदा करने से बचे रहें।
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