पदीय दायित्वों के दुरूपयोग व विशेषाधिकारों के हनन से जुड़ा मामला
सुलतानपुर –
पदीय दायित्वों के दुरूपयोग व विशेषाधिकारों के हनन से जुड़ा मामला , सहायक अध्यापक ने न्यायालय में दाखिल किया परिवाद
बीएसए व एबीएसए के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट ने मामले का लिया संज्ञान
3 जनवरी को परिवादी का कोर्ट करेगी बयान दर्ज , परिवादी को छति पहुंचाने को लेकर कूटरचना व पदीय दायित्वों का हनन करने से जुड़े मामले पर कोर्ट हुई सख्त
बेसिक शिक्षा विभाग में ज्यादती को लेकर छिड़ी सियासी जंग ने आज नया मोड़ अख्तियार कर लिया और पीड़ित सहायक अध्यापक अरविंद कुमार मौर्य ने अपने अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के माध्यम से दाखिल की गयी याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पीड़ित के परिवाद पर 3 जनवरी को सहायक अध्यापक का सीआरपीसी की धारा 200 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा बयान दर्ज किया जाएगा । बताते चलें की बेसिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा विभाग के सहायक अध्यापक का मानशिक रूप से दोहन करने व एबीएसए दोस्तपुर जगदीश यादव द्वारा खुद की जान को खतरा बताने के गम्भीर आरोप लगाए जा चुके हैं लेकिन सजातीय प्रकरण पर शासनिक तौर पर जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने को लेकर जांच कमेटी पर विभागीय सक्षम अधिकारी एडी बेसिक शिक्षा राम सागर पति त्रिपाठी द्वारा खुद सवालिया निशान खड़े किए गए थे । एडी बेसिक शिक्षा की माने तो एबीएसए के खिलाफ लगे आरोपों की जांच समकक्क्ष अधिकारी से ना कराकर खुद ब खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए , जिससे जांच प्रक्रिया खुद ब खुद सवालों के घेरे में खड़ी दिखती नजर आयी । तमाम शिकायतों के बावजूद भी कार्यवाही ना होने पर निराश परिवादी ने कोर्ट की शरण ली , जिसपर परिवादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने कोर्ट को बेसिक शिक्षा विभाग के एबीएस जगदीश यादव व बीएसए दीवान सिंह यादव के द्वारा बरती गयी विभागीय नियमों तथा बेसिक शिक्षा उ०प्र० शासन तथा बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली के विरुद्ध कार्य करके धन उगाही करने के मामले को जोरों शोर से कोर्ट के समक्ष रखा ।
विदित रहे कि परिवादी शिक्षक अरविंद कुमार मौर्य की मानें तो वह दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को विधिक रूप से आकस्मिक अवकाश पर था , जिसकी सूचना बेसिक शिक्षा विभाग के मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराई गयी थी जिसपर विभागीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवकाश प्रदान किया गया था जिसका रिफ्ररल नम्बर विभागीय पोर्टल पर 5872094 दर्ज किया गया और उक्त रिफ्ररल नम्बर सहायक उपस्थित पंजिका पर दर्ज होने के बावजूद भी सहायक अध्यापक को अनुचित लाभ हेतु अनुपस्थित दिखाते हुए अध्यापक उपस्थित पंजिका को सीन कर दिया गया था ।
Report – Gyanendra