एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर और उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को गाजियाबाद की एक महिला की सहायता से फर्जी रेप केस सहित अन्य फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति तथा अन्य के खिलाफ थाना गोमतीनगर में दर्ज मुकदमे में आज लखनऊ पुलिस ने प्रजापति के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में (Charge sheet) आरोपपत्र दाखिल कर दिया। सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने मामले में सुनवाई की तिथि 27 जुलाई तय की है।
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प्रजापति के खिलाफ सही पाए गए लगाये गए आरोप
- मामले के सह विवेचक थानाध्यक्ष गोमतीनगर विश्वजीत सिंह की ओर से दाखिल आरोपपत्र में कहा गया है कि गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर प्रजापति के खिलाफ लगाये गए आरोप सही पाए गए।
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- 20 जून 2015 को दर्ज कराये गए इस मामले में प्रजापति के अलावा राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष जरीना उस्मानी, पूर्व सदस्य अशोक पाण्डेय और अन्य लोग भी भियुक्त हैं।
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- इस केस में 13 जुलाई 2015 में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी थी पर नूतन के विरोध याचिका पर सीजेएम लखनऊ के आदेश दिनांक 27 दिसंबर 2015 के बाद इसकी पुनर्विवेचना की गयी थी।
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- पूर्व एसएसपी मंजिल सैनी ने मार्च 2017 में इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को दी थी।
- जिसके द्वारा अप्रैल 2017 में प्रजापति को न्यायिक हिरासत में प्रस्तुत किया गया था।
- शेष (Charge sheet) सभी अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है।
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