• खुले में शौच पर बजेगी सीटी.
  • लगेगा 500 रूपए जुर्माना.
  • शहर में खुले में शौच करने वालों की धरपकड़ की जाएगी..
  • शहर भर में 114 स्थान चिन्हित किए गए हैं
  • जहां पर लोग अब भी खुले में शौच जा रहे.
  • उन स्थानों पर नगर निगम की टीम सुबह 5 से 7 बजे तक सीटी बजाएगी और जुर्माना वसूलेगी.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें