मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। दोपहर बाद शुरू हुई सुनवाई में वकीलों ने बहस की।और देर शाम फैसला सुनाया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई।
श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद में कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोर्ट ने याचिका को किया नामंजूर
ईदगाह हटाने की मांग पर याचिका खारिज
ईदगाह हटाने की मांग को किया खारिज । pic.twitter.com/kV6UdkQqX4
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) September 30, 2020
इस दौरान याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहे। 13.37 एकड़ जमीन पर 1973 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए समझौते और उसके बाद की गई डिक्री को रद्द करने संबंधी याचिका पर निर्णय होना था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता वकील करुणेश शुक्ला ने बताया कि उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के की कारण बताएं हैं। अब हम मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे।
इनपुट- जय