कोर्ट ने कवाल कांड के सभी 7 हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई

  • जनपद मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए बहुचर्चित कवाल कांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है
  • जिसमे ACJ 7 कोर्ट हिमांशु भटनागर ने हत्याकांड के सभी सातों हत्यारो को उम्रकैद की सजा सुनाई है
  • इसके साथ अलग अलग धाराओं में सभी सातों हत्यारो को धारा 148 में 3 वर्ष की सजा और 3 -3 हज़ार रुपये का जुर्माना,
  • धारा 147 में 2 वर्ष की सजा और दो दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 में 5 साल की सजा
  •  5 5 हजार रुपये का जुर्माना
  • वहीं धारा 302 व 149 में आजीवन कारावास और दो दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है
  • अर्थदंड का 80% पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है
  • कोर्ट के फैसले से जहां पीड़ित पक्ष की आंखों में इंसाफ की चमक दिखाई दी
  • तो वही सातो हत्यारों के परिजन कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद रोते बिलखते दिखाई दिए
  • और जब हत्यारों को जेल भेजा जा रहा था
  • तो उनके परिजन कवाल कांड में तीसरे मृतक शाहनवाज के हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए
नारेबाजी करने लगे जिससे एक बार तो कोर्ट परिसर में माहौल गर्मा गया
  • मगर पुलिस बल अधिक होने के कारण बाद में मामला शांत हो गया
  • कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद बाहर आकर
  • एडीजीसी जितेन्द्र त्यागी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया
  • कि जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में हुई हत्या के मामले में आज
  • आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम हिमांशु भटनागर की अदालत ने सातों आरोपियों
  • मुजस्सिम व मुजम्मिल पुत्र नसीम, फुरकान पुत्र फजला, जहांगीर, नदीम, शाहनवाज (मृतक) पुत्रगण सलीम,
अफजाल व इकबाल पुत्रगण बुंदू को उम्रकैद की सजा सुनाई है
  • इसके अलावा आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
  • जुर्माने में से 80 प्रतिशत की धनराशि पीडित परिवारों को दिया जाएगा
  • वहीं वादी पक्ष के वकील अनिल जिंदल ने भी कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया
  • की सभी सातों हत्यारो को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है
  • इसके साथ अलग अलग धाराओं में सभी सातों हत्यारो को धारा 148 में 3 वर्ष की सजा और 3 -3 हज़ार रुपये का जुर्माना,
  • धारा 147 में 2 वर्ष की सजा और दो दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 में 5 साल की सजा और 5 5 हजार रुपये का जुर्माना,
  • वहीं धारा 302 व 149 में आजीवन कारावास और दो दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है
  • अर्थदंड का 80% पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है
  • गौरतलब है कि 27 अगस्त 2013 को थाना जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में छेड़छाड़ का विरोध कर रहे दो फुफेरे – ममेरे भाई सचिन और गौरव की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी
  • जिसमें पुलिस ने दर्जनों आरोपियों को गांव से गिरफ्तार कर लिया था
  • बाद में राजनीति के चलते पुलिस को सभी आरोपी छोड़ने पड़े थे जिसके चलते पीड़ित पक्ष के लोगों में रोष व्याप्त हो गया था
  • हालांकि 27 अगस्त 2013 को सचिन गौरव हत्या कांड के दौरान ही छेड़छाड़ का आरोपी शाहनवाज भी मारा गया था
  • जिसका अलग से मुकदमा दर्ज किया गया था वहीं सचिन और गौरव की हत्याकांड का मामला
एडीजे कोर्ट संख्या-7 में चल रहा था
  • जिसमें कोर्ट ने 6 फरवरी को सुनवाई कर 8 फरवरी को फैसला सुनाने की तारीख रखी थी
  • और कह तारीख पर ही एडीजे कोर्ट 7 हिमांशु भटनागर ने सचिन गौरव के सातों हत्यारों को उम्र कैद की सजा
  • और दो दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है
  • इसके साथ अलग-अलग धाराओं में अलग अलग सजा और जुर्माना भी लगाया है
  • कवाल कांड के मृतक गौरव के पिता रविंद्र सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
  • और कहा कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं
  • वहीं कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के बाद सातों हत्यारों के परिजन भी कोर्ट में दिखाई दिए
  • जो शाहनवाज हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते दिखाई दिए

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