कोर्ट ने कवाल कांड के सभी 7 हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई
- जनपद मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए बहुचर्चित कवाल कांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है
- जिसमे ACJ 7 कोर्ट हिमांशु भटनागर ने हत्याकांड के सभी सातों हत्यारो को उम्रकैद की सजा सुनाई है
- इसके साथ अलग अलग धाराओं में सभी सातों हत्यारो को धारा 148 में 3 वर्ष की सजा और 3 -3 हज़ार रुपये का जुर्माना,
- धारा 147 में 2 वर्ष की सजा और दो दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 में 5 साल की सजा
- 5 5 हजार रुपये का जुर्माना
- वहीं धारा 302 व 149 में आजीवन कारावास और दो दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है
- अर्थदंड का 80% पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है
- कोर्ट के फैसले से जहां पीड़ित पक्ष की आंखों में इंसाफ की चमक दिखाई दी
- तो वही सातो हत्यारों के परिजन कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद रोते बिलखते दिखाई दिए
- और जब हत्यारों को जेल भेजा जा रहा था
- तो उनके परिजन कवाल कांड में तीसरे मृतक शाहनवाज के हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए
नारेबाजी करने लगे जिससे एक बार तो कोर्ट परिसर में माहौल गर्मा गया
- मगर पुलिस बल अधिक होने के कारण बाद में मामला शांत हो गया
- कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद बाहर आकर
- एडीजीसी जितेन्द्र त्यागी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया
- कि जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में हुई हत्या के मामले में आज
- आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम हिमांशु भटनागर की अदालत ने सातों आरोपियों
- मुजस्सिम व मुजम्मिल पुत्र नसीम, फुरकान पुत्र फजला, जहांगीर, नदीम, शाहनवाज (मृतक) पुत्रगण सलीम,
अफजाल व इकबाल पुत्रगण बुंदू को उम्रकैद की सजा सुनाई है
- इसके अलावा आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
- जुर्माने में से 80 प्रतिशत की धनराशि पीडित परिवारों को दिया जाएगा
- वहीं वादी पक्ष के वकील अनिल जिंदल ने भी कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया
- की सभी सातों हत्यारो को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है
- इसके साथ अलग अलग धाराओं में सभी सातों हत्यारो को धारा 148 में 3 वर्ष की सजा और 3 -3 हज़ार रुपये का जुर्माना,
- धारा 147 में 2 वर्ष की सजा और दो दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 में 5 साल की सजा और 5 5 हजार रुपये का जुर्माना,
- वहीं धारा 302 व 149 में आजीवन कारावास और दो दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है
- अर्थदंड का 80% पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है
- गौरतलब है कि 27 अगस्त 2013 को थाना जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में छेड़छाड़ का विरोध कर रहे दो फुफेरे – ममेरे भाई सचिन और गौरव की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी
- जिसमें पुलिस ने दर्जनों आरोपियों को गांव से गिरफ्तार कर लिया था
- बाद में राजनीति के चलते पुलिस को सभी आरोपी छोड़ने पड़े थे जिसके चलते पीड़ित पक्ष के लोगों में रोष व्याप्त हो गया था
- हालांकि 27 अगस्त 2013 को सचिन गौरव हत्या कांड के दौरान ही छेड़छाड़ का आरोपी शाहनवाज भी मारा गया था
- जिसका अलग से मुकदमा दर्ज किया गया था वहीं सचिन और गौरव की हत्याकांड का मामला
एडीजे कोर्ट संख्या-7 में चल रहा था
- जिसमें कोर्ट ने 6 फरवरी को सुनवाई कर 8 फरवरी को फैसला सुनाने की तारीख रखी थी
- और कह तारीख पर ही एडीजे कोर्ट 7 हिमांशु भटनागर ने सचिन गौरव के सातों हत्यारों को उम्र कैद की सजा
- और दो दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है
- इसके साथ अलग-अलग धाराओं में अलग अलग सजा और जुर्माना भी लगाया है
- कवाल कांड के मृतक गौरव के पिता रविंद्र सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
- और कहा कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं
- वहीं कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के बाद सातों हत्यारों के परिजन भी कोर्ट में दिखाई दिए
- जो शाहनवाज हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते दिखाई दिए
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