हरदोई।पत्नी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हरदोई।

पत्नी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,50 हजार रुपये अर्थदंड की मंगलवार को सजा सुनाई,अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके अवस्थी व फौजदारी अधिवक्ता रामदेव शुक्ला ने दी जानकारी,अर्थदंड की राशि से जिसमें से 40 हजार रुपये मृतका के नाबालिग पुत्र के बालिग होने पर उसे दिए जाने का आदेश भी दिया,वादी मुकदमा अभिषेक सिंह निवासी नुमाइशपुरवा थाना कोतवाली शहर की बहन साधना की शादी शाहजंहापुर के अलीजई थाना कोतवाली शहर निवासी अभियुक्त विवेक उर्फ सोनू के साथ घटना से लगभग 5 वर्ष पहले हुई थी,विवाह के बाद साधना को उसके ससुराल वाले कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे और जला कर मार दिया था।

Report – Manoj

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें