मथुरा कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर 22 जनवरी को होगी सुनवाई, तीसरा केस दायर ।
अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद खुलने के बाद अब भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में मंदिर से सटी शाही मस्जिद का प्रकरण महत्त्व पकड़ता जा रहा है।
इस मामले में अब तक तीन केस कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं।तीसरा केस बुधवार को ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव समेत पांच लोगों ने दायर किया है। इस केस पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर दायर याचिका में कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ समझौता अवैध है।
साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग रखी गई है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भनौदिया की अदालत में बुधवार को ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव, शहादरा दिल्ली निवासी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़, अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने वाद दायर किया।
इसमें कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ समझौता अवैध है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की पूरी 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, ऐसे में सेवा संघ (अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) को समझौता करने का अधिकार नहीं है।
शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर जमीन ट्रस्ट को सौंपी जाए। शाही मस्जिद ईदगाह की इंतजामिया कमेटी, यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है।
बुधवार को पक्ष को सुनने के बाद अदालत में अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। अब सुनवाई के बाद अदालत यदि इस केस को चलने लायक मानेगी, तो फिर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएंगे।