पिछले वर्ष 29 नवम्बर 2015 को रामपुर में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दायर परिवाद में आज सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री आज़म खान (Azam Khan) द्वारा दायर हलफनामे में काटपीट और Azam Khan द्वारा बिना कोर्ट में उपस्थित हुए उसे प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोर्ट के अहलमद से स्पष्टीकरण मांगा है।
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अगली तारीख 20 जुलाई तय
- साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा Azam Khan के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किये जाने पर लगायी गयी रोक के मद्देनज़र उनके खिलाफ जारी जमानतीय वारंट निरस्त कर दिया।
- कोर्ट ने सुनवाई हेतु अगली तारीख 20 जुलाई 2017 तय किया है।
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- अमिताभ द्वारा दायर परिवाद के अनुसार Azam Khan ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता में अमिताभ के लिए अत्यन्त अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहा था, साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था।
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- इस पर सीजेएम लखनऊ ने 13 दिसंबर 2016 को (Azam Khan) के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन तथा 05 अप्रैल 2017 को 10,000 रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी किया था।
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