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शरीयत में दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं: मौलाना कासिम!

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी है. कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन तलाक मामले पर कानून बनाने का आदेश दिया. बता दें कि इस सुनवाई के लिए पांच अलग-अलग धर्मों के न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था. ये अपने आप में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा.

मौलाना कासिम ने दी नसीहत:

सुप्रीम फैसले’ की बड़ी बातें :

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