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दीपावली 2018 : लखनऊ में 37 स्थानों पर 3 दिन बिकेगी आतिशबाजी

दीपावली 2018 पर इस बार भी सिर्फ 3 दिन पटाखा बाजार सजेगा। इसके लिए एक सप्ताह पहले गठित क्षेत्र के सीएम व सीओ की संयुक्त टीम ने सर्वे के बाद 43 थाना क्षेत्रों के 37 स्थानों को प्रस्तावित तौर पर फुटकर पटाखा बाजार के लिए चिन्हित किया है। सिविल पुलिस, फायर विभाग, लेसा व नगर निगम के अधिकारियों से 25 अक्टूबर तक इन प्रस्तावित बाजारों की स्थलीय रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके बाद ही प्रशासन फुटकर बाजार स्थलों का अंतिम तौर पर ऐलान करेगा। इस दौरान किसी भी प्रस्तावित पटाखा बाजार स्थल पर विभागों की ओर से कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो इसमें बदलाव का फैसला भी प्रशासन करेगा। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी शस्त्र अनुभाग एडीएम सिटी पश्चिमी संतोष कुमार वैश्य ने दी।

उन्होंने बताया कि मुख्य तौर पर कई सालों से इस वाक्य रस्तोगी इंटर कॉलेज मैदान में सज रहे पटाखा बाजार को डिप्टी सीएम की सुरक्षा के दृष्टिगत गोमती किनारे मेहंदी घाट में शिफ्ट करना प्रस्तावित है। सुरक्षा के चलते इस बार भी प्रशासन हो पटाखा बिक्री के लिए अलग से शहरी क्षेत्र के आबादी इलाके में कोई बाजार नहीं सजने देगा। अस्थाई लाइसेंस के आधार पर सिर्फ 3 दिन ही पटाखा व आतिशबाजी की बिक्री होगी। उठकर पटाखा बाजारों में फायर सेफ्टी संग अन्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन शक्ति से सुनिश्चित कराने के साथ ही तेज आवाज के आयातित पटाखा को अधिक धुआं करने वाली आतिशबाजी की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।

फुटकर पटाखा बाजार 3 नवंबर से सजने लगेगी। धनतेरस पर 5 नवंबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक होगी। इसके लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करने का काम भी चालू शुल्क फार्म जारी करने के साथ 25 अक्टूबर से कलेक्ट्रेट पर स्थित क्षेत्र वार संचालित एसडीएम कार्यालय कक्षाओं में शुरू होगा। पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती से लगाम कसने को प्रशासन फुटकर बाजारों के लिए कोई भी नया स्थाई लाइसेंस जारी नहीं करेगा। सिर्फ पूर्व में दुकान लगाने वालों के फुटकर पटाका लाइसेंस को ही संबंधित पुलिस थानों की के आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने तेज आवाज वाले पटाखे आतिशबाजी के साथ आयातित चाइनीज पटाखे और कंदील (हॉट बैलून) की बिक्री पर प्रयोग पर भी शक्ति से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 144 के तहत मौके पर ही कड़ी कार्यवाही होगी। वहीं शाम 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही पटाखे छुड़ाए जा सकेंगे। इसके बाद आतिशबाजी करते पकड़े जाने पर कार्यवाही होगी।

 

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