पूर्व मंत्री आज़म खान द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में अमिताभ द्वारा सीजेएम लखनऊ कोर्ट में दायर परिवाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा ख़ारिज कर दिया गया। (Defamation case)
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आजम खान ने स्वीकारी अपशब्द कहने की बात
- जस्टिस प्रत्युष कुमार की बेंच ने यह आदेश आजम खान के वरिष्ठ अधिवक्ता आई बी सिंह तथा अमिताभ की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर को सुनने के बाद दिया।
- आजम खान की ओर से यह कहा गया था कि अमिताभ द्वारा उनके खिलाफ दायर परिवाद में यह नहीं कहा था कि उन्हें किन शब्दों से और किस प्रकार मानहानि हुई।
- साथ ही उन्होंने उन अख़बार वालों को भी प्रतिपक्षी नहीं बनाया था जिसमे ये समाचार प्रकाशित हुए थे।
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- नूतन द्वारा इसका विरोध करते हुए कहा गया था कि आजम खान ने हाई कोर्ट के सामने दायर अपनी याचिका में बेहूदा जैसे शब्दों का प्रयोग करने की बात स्वयं स्वीकार की, अतः इसमें अधिक साक्ष्य की जरुरत नहीं है। (Defamation case)
- कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि अमिताभ द्वारा दायर परिवाद में ऐसा कोई सीधा साक्षी नहीं है जो यह कहे कि आजम खान ने ऐसी बात कही।
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- कोर्ट ने कहा कि आपराधिक वाद में प्रतिवादी द्वारा अलग-अलग स्तर पर स्वीकार की गयी बात का अलग-अलग महत्व होता है और इस मामले में इतना पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि प्रतिवादी को समन जारी किया जाए।
- अतः हाई कोर्ट ने परिवाद को ख़ारिज करते हुए सीजेएम द्वारा निर्गत जमानतीय वारंट भी ख़ारिज कर दिया। (Defamation case)
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