उत्तर प्रदेश में 2011 में बनाये गए नियम के कारण सूबे के हजारों पढ़े-लिखे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है. 2011 में बनाये गए एक नियम के तहत मृतक आश्रितों को बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति देने की बात कही गई थी. इस फैसले के कारण अब हजारों L.L.B.,M.B.A.,M.A.,M.Sc.,M.Tech और PhD डिग्री धारी युवाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत मृत शिक्षको के आश्रित को शिक्षक पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में कई आश्रितों ने यूपी सीएम से लेकर शिक्षा विभाग और पीएम को भी पत्र लिखकर इस मामले में उचित दिशा-निर्देश जारी करने की गुहार लगाई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

 Dependents of deceased

मृतक आश्रित की शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई बन्द:

  • बेसिक शिक्षा विभाग में पहले मृतक आश्रित जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक होती थी.
  • उसे अप्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी जाती थी.
  • बाद में सेवारत प्रशिक्षण(बीटीसी) कराया जाता था और शासन द्वारा कुछ वेतन भी दिया जाता था.
  • 27 जुलाई 2011 को निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियमावली (RTE एक्ट-2011) लागू हो गया.
  • तब से मृतक आश्रित की शिक्षक पद पर नियुक्ति बन्द हो गयी है.
  • मृतक आश्रित को भी सिर्फ चतुर्थ श्रेणी(चपरासी)के पद पर नियुक्ति दी जा रही है.
  • जबकि उनकी योग्यता स्नातक,परास्नातक तथा बीएड और टीईटी पास है.
  • फिर भी सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जा रही है.

बीटीसी कराने का शासनादेश नही हुआ जारी:

  • शासन द्वारा कहा गया था कि मृतक आश्रितों को RTE एक्ट-2011 का पालन करते हुए विभाग द्वारा पहले बीटीसी कराया जायेगा.
  • सफलता पूर्वक टीईटी पास कर लेने पर शिक्षक पद पर नियुक्ति दे दी जायेगी.
  • परंतु मृतक आश्रित को बीटीसी कराने का शासनादेश अभी तक जारी नही हुआ है.
  • अब ये मृतक आश्रित विभागों के चक्कर काट रहे हैं.
  • सीएम और बेसिक शिक्षा विभाग को चिट्टी लिख रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

 Dependents of deceased

सीएम से लगाई गुहार: योग्यतानुसार मिले नौकरी

  • इन मृतक आश्रितों ने सीएम से मामले में दखल देने की गुहार लगाई है.
  • विभाग द्वारा मृतक आश्रित को पहले बीटीसी कराये जाने की बात कही है.
  • फिर टीईटी उत्तीर्ण करने वालों को शिक्षक पद पर नियुक्ति दिए जाने का शासनादेश जल्द निर्गत करने की मांग की है.
  • ये सभी उच्च योग्यता वाले मृतक आश्रित हैं.
  • इनका कहना है कि उन्हें योग्यता अनुसार शिक्षक पद पर नियुक्ति मिलने का अवसर मिलना चाहिए.
  • B.Ed और TET पास मृतक आश्रित को भी चपरासी बनाया जा रहा है।
  • B.Ed पास वाले इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बन सकते हैं.
  • लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक नहीं बन सकते हैं.

 

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें