521 सहायक अध्यापकों की नियम विरुद्ध नियुक्ति के मामले की सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने DIOS रमेश सिंह(DIOS ramesh singh) की सभी सेवाएं समाप्त करने का फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि, 521 सहायक अध्यापकों की नियम विरुद्ध नियुक्ति करने वाले रमेश सिंह की स्वयं की नियुक्ति भी गलत तरीके से हुई पायी गयी है।
HC के आदेश के बाद शासन ने जारी किया आदेश(DIOS ramesh singh):
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने DIOS रमेश सिंह की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दे दिए हैं।
- जिसके बाद शासन की ओर से रमेश सिंह की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए हैं।
- रमेश सिंह पर गलत नियुक्ति के साथ ही अनियमितता का भी आरोप लगा था।
- गौरतलब है कि, रमेश सिंह को एक सफ्ताह पहले ही BSA बस्ती से बलिया ट्रान्सफर किया गया था।
- रमेशा बलिया में यूएस बलिया में तैनात थे।
- हाई कोर्ट के दखल के बाद मामले में कार्रवाई हुई।
हाई कोर्ट ने जताई थी नाराजगी(DIOS ramesh singh):
- DIOS रमेश सिंह की सभी सेवाएं मंगलवार को समाप्त कर दी गयी हैं।
- गौरतलब है कि, DIOS रमेश जांच में दोषी पाए गए थे।
- जिसके बावजूद DIOS रमेश सिंह का तबादला कर दिया गया।
- तबादले की बात पर हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई थी।
- हाई कोर्ट का कहना था कि, जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी बर्खास्तगी की जगह तबादला कैसे किया गया?
- जिसके लिए हाई कोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा से 28 जून तक जवाब माँगा था।
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