आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर के खिलाफ राजाजीपुरम निवासी उर्वशी शर्मा द्वारा 156(3) सीआरपीसी में मुक़दमा दर्ज करने सम्बंधित प्रार्थनापत्र सीजेएम लखनऊ कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया.
शर्मा ने अमिताभ और नूतन पर उन्हें ब्लैकमेल करने, साजिश के तहत उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाने, उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने आदि के आरोप लगाए थे.
सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि वादिनी के प्रार्थनापत्र से ऐसे कोई साक्ष्य या तथ्य सामने नहीं आये हैं जिनके आधार पर इन आरोपों की पुष्टि हो, अतः इस मामले में मुक़दमा दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है.