बसपा सुप्रीमों मायावती के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले भाजपा से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद अब मूल जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
- दयाशंकर सिंह की जमानत की याचिका आज मऊ की जिला अदालत में दाखिल की गयी थी।
- दयाशंकर के वकील ने जज प्रमोद कुमार (पंचम) की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
- दयाशंकर की याचिका पर जज प्रमोद कुमार ने दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू की।
- इस मामले में करीब करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली।
- करीब 40 मिनट सुनवाई के बाद पूर्व भाजपा नेता की अंतरिम जमानत खारिज कर दी गई।
- दोपहर 2 बजे याचिका से संबंधित पत्रावली जिला जज प्रमोद कुमार की अदालत में पेश की गई।
- उन्होने इस याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
- डॉ कुमार ने कहा कि जब मुजरिम जेल में है तो जनानत का कोई औचित्य नहीं बनता।
- अब मूल याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में दयाशंकरः
- इस मामले में दयाशंकर के वकील गौरव सिंह, प्रदीप सिंह, फतेह बहादुर समेत करीब 15 वकीलों के पैनल ने अपनी दलीलें रखीं।
- गौरतलब है कि दयाशंकर सिंह बिहार के बक्सर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था बाद में उन्हें मऊ लाया गया।
- जहाँ उनकी अन्तरिम जमानत ख़ारिज हो जाने से शुक्रवार की रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए थे।
- शनिवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने से जमानत की अर्जी दाखिल नही हो सकी थी।