उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित हाई कोर्ट में शुक्रवार 22 सितम्बर को एक याचिका दाखिल की गयी है, जिसके तहत मॉडल शॉप में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था को बंद(drinking liquor ban) कराने की मांग की गयी है। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को समय दिया है।
HC का राज्य को पुनर्विचार का आदेश(drinking liquor ban):
- इलाहाबाद हाई कोर्ट में मॉडल शॉप में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था को बंद कराने की मांग की गयी है।
- जिसके लिए हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गयी है।
- याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने को कहा है।
- साथ ही HC ने राज्य सरकार को इसके लिए एक महीने का समय भी दिया है।
सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय परिषद ने दाखिल की याचिका(drinking liquor ban):
- सूबे के इलाहाबाद हाई कोर्ट में मॉडल शॉप में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी है।
- यह याचिका सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय परिषद ने दाखिल की है।
- जिस पर अगली सुनवाई अगले महीने आयोजित की जाएगी।
- राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा।
- मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ कर रही है।