अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के अपर जिला मजिस्ट्रेट अमेठी द्वारा आठ अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है।

दरअसल जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट वंदिता श्रीवास्तव ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 6 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 8 गुण्डों को जिला बदर किया है उनमें विपिन सिंह पुत्र धीरेंद्र सिंह निवासी शीतलाबक्स का पुरवा मजरे फूलपुर थाना संग्रामपुर,शेर बहादुर पुत्र अमीन निवासी ग्राम पुरे सिक्का मजरे उड़वा थाना जायस,शहजाद उर्फ टिडी पुत्र नौशाद निवासी ग्राम मकदूपुर कला थाना बाजार शुकुल,मैकूलाल उर्फ़ मक्कू पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम ढडरूवा मजरे पाकरगांव थाना मोहनगंज,मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद जहूर निवासी पुरे मोहम्मद नेवाज थाना मुसाफिरखाना,अल्ताफ उर्फ छोट्टन पुत्र पुल्लू उर्फ मुमताज निवासी भद्दौर थाना मुसाफिरखाना

अरविंद कुमार गिरी पुत्र राम शंकर गिरी निवासी पुरे गोसाई मजरे पलिया पश्चिम थाना कमरौली,रविंद्र कुमार गिरी पुत्र राम शंकर गिरी निवासी पुरे गोसाई मजरे पलिया पश्चिम थाना कमरौली जनपद अमेठी के नाम सम्मिलित हैं।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुंडा तत्व एवं अपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

इनपुट: राम मिश्रा

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