यूपी में चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने उचित निर्देश जारी कर दिए थे. गाजियाबाद में चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों से जुड़े निर्देश देते हुए कहा कि-
- प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में नए खाते की जानकारी देनी होगी.
- इसके अतिरिक्त चुनाव संबंधी सभी खर्चे नए खाते से होंगे.
- नए खाते से 28 लाख तक खर्च सीमा का ही धन खर्च किया जा सकेगा.
- प्रत्याशियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किया है.
- सभी प्रत्याशियों को नामांकन से पहले 16 जनवरी तक नया बैंक खाता खुलवाना होगा.
- बैंक खाते की जानकारी पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए.