उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामआसरे मिश्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01.01.2019 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत दिनांक 01.09.2018 से 31.10.2018 तक बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का घर-घर सत्यापन किया जा रहा है.
अभियान की तिथियाँ निर्धारित:
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2018 व 07 अक्टूबर 2018, 14 अक्टूबर 2018 तथा 28 अक्टूबर 2018 को विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गई है।
भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जायें एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों इत्यादि को दूर कर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जाय।
बूथ लेंविल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के घर-घर सर्वे के दौरान यदि किसी व्यक्ति जिसकी उम्र दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष पूर्ण होगी और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नही है, तो उनसे फार्म-6 भरवाये जाने का कार्य भी किया जायेगा.
साक्ष्य के रूप रसीद देना अनिवार्य:
साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाणपत्र तथा निवास प्रमाणपत्र भी बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त करते हुए संबंधित व्यक्ति को फार्म की प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृतक मतदाताओं के अपमार्जन की निर्धारित प्रारूप-7:
किसी प्रविष्टि में संशोधन हो तो प्रारूप-8, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत यदि किसी मतदाता का नाम उसी विधान सभा में किसी मतदेय स्थल पर दर्ज है और वह किसी अन्य मतदेय स्थल पर स्थानान्तरित कराना चाहता है तो वह प्रारूप-8ए में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने शत-प्रतिशत शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराये जाने में जनपद के समस्त नागरिकों का सहयोग अपेक्षा की है।
जौनपुर से संवाददाता तन्मय बरनवाल की रिपोर्ट
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