गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने वाली समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक विजमा यादव ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनको जमानत दे दी है। प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज मारपीट और बंदूक लूटने के मुकदमे में हाजिर नही होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने विजमा समेत कई अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद विजमा यादव को 26 नवम्बर तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है।
हाईकोर्ट ने याचिका की थी खारिज :
6 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा की पूर्व विधायक विजमा यादव की याचिका खारिज कर दी थी। विजमा यादव पर डकैती व लूटपाट के आरोप में कोर्ट में केस चल रहा है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में समर्पण करने का समय देते हुए राहत दी थी। इससे पहले कोर्ट ने 23 फरवरी 2018 को झूसी के दरोगा पद्माकर राय सहित 11 आरोपियों को चार हफ्ते में समर्पण करने का निर्देश देते हुए इनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी जिसका पालन नहीं किया गया।
सपा से 2 बार रही हैं विधायक :
समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक विजमा यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। प्रयागराज जिले के प्रतापपुर से विजमा यादव दो बार विधायक रह चुकी हैं। उनके खिलाफ प्रयागराज के झूंसी थाना में मारपीट के साथ बंदूक लूटने का मामला दर्ज है। वह लंबे समय से इस प्रकरण में कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं।
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