लखनऊ. गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से हुई 65 बच्चों की मौत में मंगलवार को राजधानी के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई. इसमें प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्र, उनकी पत्नी, डॉ. कफील सहित ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली पुष्पा सेल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस पूरे प्रकरण में कुल छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
मौतों के बाद उठे कई सवाल
- बीते दिनों गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
- इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्र, उनकी पत्नी व विवादों में घिरे डॉ. कफील खान सहित ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स को नामजद किया गया है.
- इसके अलावा एफआईआर में कॉलेज प्रबंधन से जुड़े तीन और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
- मंगलवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीआरडी कांड पर एक रिपोर्ट सौंपी गई थी.
- उक्त रिपोर्ट को पढ़ने के बाद योगी ने राजधानी के हजरतगंज थाने में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था.
मुख्य सचिव ने सौंपी रिपोर्ट:
- इस मामले पर मुख्य सचिव राजीव कुमार अपनी रिपोर्ट सौंपी हैं.
- सीएम योगी ने कई पहलुओं को रिपोर्ट में जोड़ने का निर्देश दिया था.
- राजीव कुमार ने इस मामले में रिपोर्ट तैयार की थी.
- अन्य रिपोर्ट व पड़ताल के आधार पर इस तैयार की गई रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है.
- बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार से BRD मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौतों पर जवाब माँगा था.
- रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम ने इसका संज्ञान लिया है.
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