नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को बीस साल की सजा, तीस हजार का लगा जुर्माना।
हरदोई।नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को बीस साल की सजा, तीस हजार का लगा जुर्माना,अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनाई सजा,थाना सांडी क्षेत्र के निवासी विपिन के विरुद्ध 23 फरवरी 2020 को गांव की ही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने का आरोप था,न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश किया है।
Report:- Manoj
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