गायत्री प्रजापति पर एक महिला ने बलात्कार और उसकी बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. महिला ने यूपी पुलिस से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, कोर्ट ने यूपी पुलिस को बलात्कार के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. अमेठी से चुनाव लड़ रहे गायत्री प्रजापति को पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया है.
इसी बीच गायत्री प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और अपनी गिरफ़्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है. वहीँ FIR के बाद CO आलमबाग अमिता सिंह को जांच करने के लिए कहा गया है. और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि पीड़िता जहां चाहेगी वहां सुरक्षा मिलेगी. सुरक्षा को लेकर कोताही नहीं बरती जाएगी, ऐसा यूपी पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है.
लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुआ मुक़दमा:
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद गौतमपल्ली थाने में मंत्री गायत्री प्रजापति पर मुकदमा दर्ज हो गया.
- क्राइम नंबर 29-17 पर गायत्री प्रजापति के अलावा 5 अन्य आरोपियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
- आईपीसी की धारा 511 504, 506 के 3/4 और 376-D के अलावा गायत्री प्रजापति पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
- बता दें कि एक महिला कार्यकर्ता ने गायत्री प्रजापति पर बलात्कार करने और उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था.
- अंतत: सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यूपी पुलिस ने अखिलेश के करीबी मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.