गैंगरेप का संगीन आरोप में समाजवादी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति इन दिनों जेल में अपने दिन काट रहे हैं. गौरतलब हो कि गायत्री प्रजापति की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका पर अपर सत्र न्यायधीश उमाशंकर शर्मा ने 27 सितम्बर तक अपना फैसल सुरक्षित रखा था. ऐसे में अब कल इस जमानत अर्जी पर कोर्ट अपना फैसल सुनाएगी.
गायत्री मामले में हाईकोर्ट ने पलटा था ADJ का आदेश :
- हाईकोर्ट ने 26 मई को सपा नेता गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
- बता दें कि गायत्री की जमानत रद्द करने को लेकर कोर्ट में याचिका दी गयी थी.
- जिसे कोर्ट मंजूर कर लिया गया है।
- आपको बता दें कि यूपी चुनाव के बाद से ही गायत्री जेल में बंद हैं.
- याचिका रद्द करते समय हाईकोर्ट ने कहा था कि ADJ ने जमानत देने में काफी जल्दबाजी दिखाई है.
- जबकि उस पर एक महिला ने कई अन्य लोगो संग मिलकर बलात्कार का आरोप लगाया है.
महिला पार्षद ने लगाया था गायत्री पर आरोप-
- बता दें कि इस मामले में चित्रकूट जिले की एक पार्षद ने मंत्री गायत्री समेत उनके गुर्गों पर सामूहिक बलात्कार के साथ ही बेटी के साथ भी यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.
- इस मामले की शिकायत पीड़िता ने जनपद स्तर से लेकर सूबे के पुलिस अधिकारियो से की थी.
- मगर मंत्री के दबाव के चलते आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था.
- हालांकि इस मामले में सीबीसीआईडी की जांच चल रही थी.
- लेकिन इस जांच से महिला संतुष्ठ नहीं थी.
- इसके चलते आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ी थी.
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाईं थी
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- साथ ही कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश भी दिया था.
- इस आदेश का पालन करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने विधिक राय लेने के बाद मौजूदा परिवहन मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 7 लोगों के खिलाफ 18 फरवरी को गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया था.
- आरोपी मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंन्द्र पाल, रूपेश और आशीष शुक्ला के खिलाफ थाना गौतमपल्ली में अपराध संख्या 29/11 आईपीसी की धारा 376 डी महिला के साथ गैंग रेप, 376/511 महिला की बेटी के साथ रेप का प्रयास, 504,506 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है.
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