पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ थाना गोमतीनगर में दर्ज मुकदमे के पुनरीक्षण वाद के स्थानांतरण के संबंध में उनकी ओर से दायर याचिका जिला न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जौहरी ने खारिज कर दी। डॉ. नूतन ठाकुर ने गायत्री द्वारा गाजियाबाद की एक महिला की सहायता से उन्हें तथा उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को दुष्कर्म के फर्जी मामले में फंसाने के लिए मुकदमा लिखवाया था।
मामले में राजधानी पुलिस ने गायत्री के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था, जिसे सीजेएम लखनऊ द्वारा संज्ञान लिया गया। राज्य सरकार ने पुनरीक्षण वाद दायर किया था, लेकिन गायत्री ने अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह द्वितीय को वाद के स्थानांतरण की प्रार्थना की थी। इसका नूतन ने विरोध किया था। शनिवार को पारित आदेश में जिला न्यायधीश ने गायत्री के आरोपों को आधारहीन पाते हुए स्थानांतरण वाद खारिज कर मुकेश कुमार सिंह को पुनरीक्षण वाद का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए।
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