उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटो के 357 विधायको को हाईकोर्ट के एक आदेश से बड़ा झटका लगा है। इस आदेश के बाद से ही सभी विधायक परेशान है। यूपी के गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण विभाग ने प्लाट पाने वाले 357 विधायको को हाईकोर्ट के आदेश का नोटिस थमा दिया है।
गलत तरीके से हुआ विधायको को प्लाट का आवंटन :
- आज हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के गलत तरीके से विधायको को प्लाट आवंटित करने पर अपना फैसला दिया है।
- बीते दिनों सावित्री देवी द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दी थी।
- प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद की इंदिरापुरम योजना में 40 विधायको को गलत तरीके से प्लाट उपलब्ध कराये गए।
- हाईकोर्ट द्वारा मामले पर सुनवाई करते हुए प्राधिकरण से इंदिरापुरम और मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में दिए गए प्लाट का विवरण माँगा था।
- उत्तर प्रदेश के 357 विधायको में से 254 को मधुबन-बापूधाम आवासीय योजनाओं में प्लाट उपलब्ध कराये गए थे।
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- इसके अलावा 103 विधायको को इंदिरापुरम आवासीय योजना में प्लाट दिए गए थे।
- इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी विधायको को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेज दिया गया है।
- प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में 12 दिसंबर को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है।
- तब सभी आरोपित विधायक अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रख सकते है।
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