उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है, शुक्रवार 12 मई को कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी को एक पुराने मामले में बड़ी राहत दी है। जिसकी जानकारी राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगे में बड़ी राहत:
- उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है।
- जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गोरखपुर दंगे का केस नहीं चलेगा।
- मामले में मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने अभियोजन को स्वीकृति नहीं दी।
- जिसकी जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट को महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने दी।
- इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के आदेश दे दिए हैं।
- मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
मुख्य सबूत से छेड़छाड़ के बाद अभियोजन कमजोर हुआ:
- मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने 2007 में गोरखपुर के सांप्रदायिक दंगों के मामले CM पर अभियोजन को ख़ारिज कर दिया है।
- कोर्ट में दी गयी जानकरी में उन्होंने बताया कि, सीएम योगी के खिलाफ एक CD में दिखाया गया भाषण सबूत था।
- लेकिन फॉरेंसिक जांच में CD से छेड़छाड़ की बात सामने आई थी।
- जिसके कारण मुख्य सबूत कमजोर होने के चलते अभियोजन को मंजूरी नहीं दी गयी।