इलाहाबाद: गोरखपुर में साल 2007 में हुए साम्प्रदायिक दंगे में आरोपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 15 सितम्बर तक टली. आज भी पूरा नहीं हो सका याचिकाकर्ता का पक्ष. केस से जुड़े रिकार्ड भी आज कोर्ट में पेश नही किये जा सके.
15 सितम्बर को होगी सुनवाई:
- याचिकाकर्ता ने अपील की है कि योगी आदित्यनाथ को आरोपी मानते हुए उनपर मुकदमा चलाये जाये.
- योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने और दंगे भड़काने का आरोप है.
- योगी आदित्यनाथ के मामले में सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी.
- याचिकर्ता अपना पक्ष नही पूरा कर पाए लिहाजा सुनवाई 15 सितम्बर तक टाल दी है है.
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दंगे भड़काने का योगी आदित्यनाथ पर लगा है आरोप:
- तत्कालीन मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने 2007 में गोरखपुर के सांप्रदायिक दंगों के मामले CM पर अभियोजन को ख़ारिज किया था.
- उन्होंने कहा था कि सीएम योगी के खिलाफ एक CD में दिखाया गया भाषण सबूत था.
- लेकिन फॉरेंसिक जांच में CD से छेड़छाड़ की बात सामने आई थी.
- जिसके कारण मुख्य सबूत कमजोर होने के चलते अभियोजन को मंजूरी नहीं दी गयी.
- योगी आदित्यनाथ पर दंगे भड़काने का आरोप है.
- 2007 के दंगों को लेकर विपक्षी दलों ने कई दफे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है.
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