उत्तर प्रदेश विधानसभा में 15 मई से ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हो चूका है. इस सत्र में सरकार की तरफ से वस्तु एवं सेवा कर ‘GST’ बिल 2017 लागू करने प्रस्ताव रखा गया है. गौरतलब हो की इस GST बिल के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है की अगर कोई व्यापारी 5 करोड़ रूपए से ज्यादा का टैक्स चोरी करता है तो उसे जुर्माने के साथ 5 साल की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी. वहीँ ये रकम 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम होने पर सजा का प्रावधान जुर्माने के साथ 3 साल तक का होगा.

GST पर लग सकता है अधिकतम 40 प्रतिशत टैक्स-

  • यूपी विधानसभा सत्र के दौरान ‘GST’ बिल 2017 लागू करने प्रस्ताव रखा गया है.
  • गौरतलब हो की इस बिल पर अधिकतम 40 प्रतिशत टैक्स ही टैक्स लगाया जा सकता है.
  • PRS लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज के प्रतिनिधियों की माने तो इस बिल में अधिकतम 40 प्रतिशत टैक्स लगाया जा सकता है.
  • दोहरे ढाँचे वाले इस GST बिल में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार 20-20 प्रतिशत तक टैक्स लगा सकते हैं.
  • यानी प्रदेश सरकार किसी वस्तु एवं सेवा पर जहाँ 20 प्रतिशत तक टैक्स लगा सकती है.
  • वही उसी वस्तु एवं सेवा पर केंद्र सरकार भी 20 प्रतिशत टैक्स लगा सकती है.
  • कुल मिला कर किसी वस्तु एवं सेवा पर सरकार द्वारा अधिकतम 40 प्रतिशत टैक्स लगाया जा सकता है.
  • गौरतलब हो की पेट्रोलियम उत्पादों और शराब को फिलहाल GST बिल से बाहर रखा गया है.
  • बता दें की प्रदेश सरकार को GST लागू होने के बाद भी अगर कर राजस्व का नुक्सान होता है.
  • तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार वस्तुओं पर अतिरिक्त सेस लगा कर 5वर्षों तक होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी.

GST बिल को लेकर आज सीएम योगी ने सदन में रखी ये बात-

  • GST बिल देश में आर्थिक सुधारों का सबसे बड़ा साधन है,
  • कर प्रणाली की एकजुटता बनाये रखने के लिए GST काउंसिल की व्यवस्था की गयी है,
  • अभी तक GST काउंसिल की 13 बैठके हुई हैं,
  • GST एक महत्वपूर्ण विधेयक है,
  • यह उपभोक्ताओं और व्यापारियों के हित में भी है,
  • GST अप्रत्यक्ष कर में सुधार है,
  • पिछली सरकार ने भी GST पर अपनी सहमति दी थी,
  • 2014 में केंद्र सरकार ने GST बिल को पारित किया था,
  • मैं प्रस्ताव करता हूँ कि, सदन में इस पर चर्चा हो,
  • GST से आम जनता को राहत मिलेगी,
  • राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले कर में एकरूपता के लिए GST,
  • GST तभी लागू हो पायेगा जब सभी विधानसभाओं में पारित हो जाये,
  • GST लागू होने से कर की चोरी रुकेगी,
  • बॉर्डर पर सामान को लेकर व्यापारियों का उत्पीड़न,
  • उत्तर प्रदेश के अन्दर एक महत्वपूर्ण दायित्व हम सब पर आ चुका है,
  • GST लागू होने के बाद आम जनता को इससे लाभ होने वाला है.
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