सुरक्षित दीपावली मनाएं जाने के लिए जारी हुई दिशा निर्देश,चयनित स्थानों पर ही लगेंगी अस्थाई आतिशबाजी की दुकानें!
Unnao :पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा लखनऊ महोदय के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक उन्नाव महोदय के निकट परीक्षण में सुरक्षित दीपावली बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन अस्थाई आतिशबाजी बिक्री स्थल जिला प्रशासन द्वारा चयनित सुरक्षित स्थान पर लाइसेंस सुदा विक्रेताओं द्वारा आतिशबाजी की दुकान लगाई जायेगी दुकान लगाने का नियम एक्सप्लोसिव रूम -2008 की धारा- 84 में निहित सुरक्षा निर्देशों का शत- प्रतिशत अनुपालन करते हुए अस्थाई आतिशबाजी दुकान लगाई जाएगी।
सुरक्षा निर्देश निम्न प्रकार हैं
#-जिला प्रशासन द्वारा नियत किए गए स्थल पर ही आतिशबाजी दुकान लगाई जाएगी और सड़क /रास्ता को पूर्ण रूप से छोड़ा जाएगा ।जिससे आवागमन बाधा मुक्त रहेगा तथा फायर सर्विस के वाटर टेण्डर सुगमता से विक्रय स्थल तक पहुंच सकें।
#-दुकान बिजली के तारों के नीचे किसी भी दशा में नहीं लगाई जायेगी।#- एक दुकान से दूसरे दुकान के मध्य कम से कम 3 मीटर की दूरी थोड़ा जाना आवश्यक होगा ।#-दुकान में पटाखा की मात्रा प्रशासन द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप लाइसेंसी दुकानदार द्वारा रखा जायेगा। #-आतिशबाजी की दुकाने आमने- सामने नहीं लगाई जायेगी । #-आतिशबाजी दुकान के आस-पास अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 02अदद 06 किलोग्राम क्षमता का एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, 200 लीटर क्षमता का पानी भरा एक ड्रम दुकान के बगल में एवं 04-फायर बकेट जिसमें दो में बालू और दो में पानी भरा हुआ आवश्यक रूप से होना चाहिए।
#-आतिशबाजी दुकान में प्रकाश व्यवस्था हेतु दुकान से न्यूनतम-03 मीटर की दूरी पर लकड़ी की बलि गाड़ कर उस में सी.एफ.एल या एल. ई .डी बल्ब का प्रयोग किया जायेगा। जिस की वायरिंग में एम.सी.बी /ई.एल.सी.बी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।दुकान पर हैलोजन लाइट व बल्ब का प्रयोग कदापि नहीं किया जाएगा। दुकान में तेल से जलने वाले लैम्प,या एल.पी.जी गैस लैम्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा। #-आतिशबाजी की दुकान पर कोई अन्य सामान नहीं रखा जायेगा । #-आतिशबाजी दुकान में तेज आवाज के पटाखे नहीं बेचे जायेगे दुकान में बेचे जाने वाले सभी पटाखे ग्रीन पटाखे होंगे । आतिशबाजी दुकान स्थल पर फायर सर्विस उन्नाव के टेलीफोन नंबर 9454 41 8660 और पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9454 4174 47 एवं डायल 112 का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है ।आतिशबाजी बिक्री स्थल पर पार्किंग करना सर्वथा वर्जित होगा ।आतिशबाजी बिक्री का कार्य लाइसेंसधारक द्वारा ही किया जायेगा। #-आतिशबाजी की दुकान पर नाबालिक बच्चों, विकलांग व्यक्तियों एवं महिला से विक्रय कराया जाना सर्वथा वर्जित होगा, केवल लाइसेंसी द्वारा ही बिक्री किया जाएगा आतिशबाजी दुकानों से 50 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का आतिशबाजी छोड़ने का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
उपरोक्त शर्तों -निर्देशों का पालन करने की शर्त के साथ जिला प्रशासन द्वारा चयनित सुरक्षित स्थान पर ही आतिशबाजी की दुकान लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी उपरोक्त दिशा निर्देशों का अक्षर से पालन नहीं करने पर लाइसेंसधारक व्यापारी किसी भीअग्नि दुर्घटना का उत्तरदायी होगा और उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित होगी।
Report:- Sumit