पूर्व मंत्री आज़म खान द्वारा 29 नवम्बर 2015 को रामपुर (Azam khan stay) में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दायर परिवाद में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजम खान को आदेश दिया कि वे दस दिनों में अपना जवाब दाखिल करें, अन्यथा हाई कोर्ट द्वारा दंडात्मक कार्यवाही रोके जाने का अंतरिम आदेश रद्द हो जायेगा।
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जस्टिस वीरेन्द्र की बेंच ने दिया आदेश
- जस्टिस वीरेन्द्र कुमार द्वितीय की बेंच ने यह आदेश अमिताभ की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर और आजम खान के अधिवक्ता ईशान सिंह बघेल को सुनने के बाद दिया।
- अमिताभ ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कर कहा था कि आजम ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता में उन के लिए अत्यन्त अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया था।
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- इस पर सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने जमानतीय वारंट जारी किया था।
- आजम खान इसके विरुद्ध हाई कोर्ट गए थे जहाँ उन्हें अंतरिम राहत मिली थी।
- लेकिन उसके बाद उन्होंने सीजेएम कोर्ट में उपस्थित होना ही बंद कर दिया था।
- जिस पर अमिताभ ने हाई कोर्ट के (Azam khan stay) सामने अपनी आपत्ति रखी थी।
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