उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी सरकार पर जमीन अधिग्रहण के एक मामले में सख्त रुख अपनाया है।
अखिलेश सरकार पर एक करोड़ का जुर्माना:
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी सरकार पर जमीन अधिग्रहण मामले में सख्त रुख अपनाया है।
- जिसके तहत हाई कोर्ट ने अखिलेश सरकार पर एक करोड़ का जुर्माना लगा दिया है।
- साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 सितम्बर से पहले महाप्रबंधक के यहाँ जुर्माने की रकम जमा करने का आदेश दिया है।
- हाई कोर्ट की जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस विपिन सिन्हा की बेंच ने याची सुरेन्द्र और अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
गाजियाबाद के लोनी गांव में साल 1973 में भूमि अधिग्रहण का मामला:
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक भूमि अधिग्रहण मामले में सपा सरकार पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
- 43 साल पुराने मामले में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
- साल 1973 में गाजियाबाद के लोनी गांव में करीब 105 एकड़ भूमि पर अधिग्रहण किया गया था।
- इस भूमि को यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम को दे दिया गया था।
- जिसके बाद न जमीन का मौके पर कब्ज़ा लिया गया और न ही मुआवजा दिया गया।
- किसानों द्वारा जमीन वापसी की मांग पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि, 2013 के एक्ट के तहत अधिग्रहण किया जायेगा।
- जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि, औद्योगिक निगम ने जमीन लेने से इंकार कर दिया है।
- इसलिए इस पर अधिग्रहण का तो सवाल ही नहीं उठता है।
- जिस पर सरकार ने जमीन वापस करने से भी इंकार कर दिया है।
- मामले की अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी।
- उससे पहले सपा सरकार को जुर्माना भरना होगा।
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