आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Pray before Supreme Court) रजिस्ट्रार के आदेश को दी गयी चुनौती पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर करने को कहा है।
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- सुप्रीम कोर्ट नियमावली के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में स्वयं बहस करने वाले को रजिस्ट्रार से संपर्क करना पड़ता है जो यह निर्धारित करते हैं कि वह व्यक्ति कोर्ट में बहस करने योग्य है अथवा नहीं।
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- अमिताभ ने राज्य सरकार द्वारा दायर एक एसएलपी में स्वयं बहस करना चाहा तो रजिस्ट्रार ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा।
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- अमिताभ ने कहा कि नियमावली में मात्र संपर्क करने का प्रावधान है, दिल्ली जा कर उपस्थित होने का नहीं।
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- रजिस्ट्रार ने अमिताभ की बात अस्वीकार कर दी जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
- आज जस्टिस नारायण शुक्ला तथा जस्टिस वीरेंद्र कुमार द्वितीय की बेंच ने याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर को (Pray before Supreme Court) सुनने के बाद कहा कि चूँकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के नियमावली की व्याख्या का प्रश्न है, अतः याची वहीँ जा कर प्रार्थना करे।