इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को अवैध खनन की जांच जारी रखने और कार्रवाई करने के निर्देश जारी किये हैं।
सभी जिलों में हो अवैध खनन की जांच:
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध खनन मामले में सीबीआई को जांच करने के आदेश दे दिए हैं।
- साथ ही कोर्ट ने सभी जिलों में अवैध खनन की जांच के आदेश दिए हैं।
- कोर्ट ने इसके साथ ही सभी जिलों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात कही है।
- साथ ही हाई कोर्ट ने प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा रिपोर्ट की कॉपी की मांग को अस्वीकार करते हुए उपर्युक्त समय आने पर रिपोर्ट देने की बात कही है।
- चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह आदेश अमर सिंह और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया था।
- मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को की जाएगी।
- कोर्ट ने यह आदेश खनन माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से होते खनन के खुलासे के बाद दिया था।
सीबीआई ने दाखिल की एक जिले की रिपोर्ट:
- हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद सीबीआई ने एक जिले में अवैध खनन की जांच पूरी कर ली है।
- जिसकी रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट में दाखिल कर चुकी है।
- जिस पर हाई कोर्ट ने सीबीआई अधिवक्ता को फटकार भी लगायी थी।
- कोर्ट ने पूछा था कि, सीबीआई मामले में आगे क्या करना चाहती है।
- इस पर कोर्ट ने आगे पूछा कि, जब पूरे प्रदेश की जांच करनी थी तो, सिर्फ एक ही जिले को क्यों चुना गया।
- जिसके बाद अधिवक्ता ने जानकारी के लिए समय माँगा है।
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