हाल ही में उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट ने डेंगू पर अपना नतीजा सुनाते हुए इसे यूपी सरकार की बहुत बड़ी विफलता बताया है.
सरकार डेंगू रोक पाने में हुई विफल :
- हाल ही में उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में यूपी सरकार को दोषी ठहराया है.
- यह निर्णय हाई कोर्ट में चल रहे डेंगू मामले पर दिया गया था.
- हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है की वह अपने नागरिकों की जान बचने में विफल रही है.
- यही नहीं कोर्ट ने इस मुहिम में विफल रहे सरकारी व गैर-सरकारी संगठनो को कड़े निर्देश दिए है.
- जस्टिस ऐ पी साही व जस्टिस डी के उपाध्याय द्वारा एक बेंच का गठन हुआ था.
- इस बेंच के अनुसार सरकार व संगठनो ने इस मुद्दे पर बहुत लापरवाही की है.
- जिसके चलते नागरिकों की जान पर बन आई है और कई इसका शिकार भी बने हैं.
- इस बेंच ने सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है.
- कोर्ट के अनुसार अब सरकार को श्रीधरन जैसे लोगों की ज़रूरत है.
- इसके साथ ही कोर्ट ने कड़े आदेश दिए हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रदेश में आर्टिकल 356 लागू होगा.
- जिसके तहत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होगा और कोई सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी.
- आर्टिकल 356 के लागू करने पर कोर्ट ने सवाल भी उठाये हैं कि आखिर क्यों इसे लागू ना किया जाये.
- इसके अलावा डाक्टरों की कमी होने पर कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को हटाओ.
- साथ ही उन सभी ब्यूरोक्रेट्स को हटाने की बात कही जो डेंगू रोकने में नाकामयाब रहे हैं.