मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला में आज हुई सुनवाई
श्री कृष्ण विराजमान दावे पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई सुनवाई, कोर्ट ने सूट को किया एडमिट ।
सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई की गई तय
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी ,श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, चारों पक्ष कोर्ट में हुए हाजिर ,
श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और सेवा संस्थान की तरफ से जमीन के खसरा खतौनी और नगर निगम का असिसमेन्ट किया दाखिल ।
कहां श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37एकड़ भूमि का असली मालिक है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ।
मुस्लिम पक्ष ने दस्तावेजों की कॉपी मांगी ,कोर्ट ने वादी पक्ष को दस्तावेजों की कॉपी प्रदान करने के लिए आदेश किए ।
19 मई को जिला जज की अदालत ने लोअर कोर्ट ( सिविल कोर्ट ) द्वारा खारिज दावे को पुनः सुनने के लिए दिए थे आदेश ,कोर्ट ने कहा रिवीजन मेंटेबल है , भगवान की प्रॉपर्टी के लिए भक्त को दावा दायर करने का अधिकार है ,यहां पर 1991 प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट लागू नहीं होता,कोर्ट ने कहा यह दावा डिक्लेयरेशन ,कैंशिलेशन , निषेधाज्ञा के लिए है ।
लोवर कोर्ट के ऑडर को जिला जज ने गलत बताते हुए रिवीजन के दावे को स्वीकार किया था ।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन ,रंजना अग्निहोत्री आदि ने खुद को भगवान श्रीकृष्ण का भक्त बताते हुए दायर किया है दावा ।
दावे में 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को किया है चेलेंज ,
श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है जमीन का असली मालिक ,सेवा संस्थान को नहीं था समझौते का अधिकार ।
श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराकर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की दावे में रखी है मांग,
Report – Jay