Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
Uttar Pradesh

पूर्व सीएम अखिलेश यादव नहीं बनायेंगे होटल, करायेंगे घर की मरम्मत

Akhilesh Yadav says BJP relaunching sp govt projects

Akhilesh Yadav says BJP relaunching sp govt projects

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। लखनऊ में हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाले विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव हैरिटेज होटल बनाने की तैयारी में थे लेकिन अब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को भरोसा दिलाया है कि वो अब यहाँ पर किसी होटल का निर्माण नहीं करायेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव अब एलडीए में हैरिटेज होटल बनाने की अपनी अर्जी को वापस लेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले से अखिलेश यादव का होटल बनाने का सपना टूट गया है।

बंगले की सिर्फ करायेंगे मरम्मत :

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव को विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित उनके बंगला नंबर 1 A की सिर्फ मरम्मत की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इस जमीन पर किसी तरह का कोई आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं किया जायेगा। इस मामले में अखिलेश यादव के वकील जे एन माथुर और अमित कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि उस बंगले को अब सिर्फ रहने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कोर्ट से विक्रमादित्य मार्ग स्थित भूखंड 1 A पर बिजली की वायरिंग, फर्श की मरम्मत, बगीचे में पेड़-पौधे लगाए जाने समेत अन्य कार्य कराने की इजाजत मांगी थी।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””] न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने दिया है आदेश[/penci_blockquote]

हाईकोर्ट ने लगाई थी निर्माण पर रोक :

गत 18 अगस्त को उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्माण किये जाने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने शिशिर चतुर्वेदी की ओर से दायर विचाराधीन जनहित याचिका पर अखिलेश यादव तथा डिम्पल यादव द्वारा दायर अर्जी पर दिए हैं। न्यायालय ने इस मामले में याचिकाकर्ता को मुक्त करते हुए स्वयमेव संज्ञान लिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन स्थित विक्रमादित्य मार्ग पर खसरा संख्या 8 डी सहित अन्य भूखण्डों पर हैरिटेज होटल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पर न्यायलय ने किसी भी निर्माण पर रोक लगाते हुए घर की मरम्मत करवाने का आदेश दिया है।

[penci_related_posts taxonomies=”undefined” title=”Inline Related Posts” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” displayby=”uttar_pradesh_categories” orderby=”random”]

Related posts

बूचड़खानों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी का ‘ब्लू प्रिंट’ तैयार!

Divyang Dixit
8 years ago

आज से ताजनगरी आगरा में शुरू होगा बर्ड फेस्टिवल!

Shashank
8 years ago

जुमलेबाजों से उम्मीद करना बेकार, हक पाने के लिए इनसे लड़ना होगा – संजय सिंह

Sudhir Kumar
6 years ago
Exit mobile version