हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार 12 मई को स्लॉटर हाउस मामले में बड़ा फैसला दिया है. अपने फैसले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया की 17 जुलाई तक सरकार स्लॉटर हाउस के लाइसेंस जारी करे.
इन जगहों पर मीट कारोबारी कर सकते हैं आवेदन-
- उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद सभी अवैध बूचड़खाने बंद करा दिए गए थे.
- जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पुराने लाइसेंस रिन्यू न करने तथा नए लाइसेंस जारी न करने के मामले में याचिका दाखिल की गई थी.
- जिस पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
- आज इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है.
- अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा की स्लॉटर हाउस खोलने की ज़िम्मेदारी प्रदेश सरकार की है.
- कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया की वो 17 जुलाई तक स्लॉटर हाउस के लाइसेंस जारी करे.
- हाईकोर्ट ने कहा की मीट कारोबारी इसके लिए जिलाधिकारी या जिला पंचायत के पास आवेदन कर सकते हैं.
- इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 17 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी.
- जिसमें जिला प्रशासन को बताना होगा की कितने लाइसेंस रिन्यू व् जारी हुए हैं.
- पुराने लाइसेंस रिन्यू न होने तथा नए लाइसेंस जारी न होने तक ये स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे.
- बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद स्लॉटर हाउस मालिकों और मीट व्यवसाय करने वालों को काफी राहत पहुंची है.
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Mohammad Zahid
मैं @uttarpradesh.org का पत्रकार हूँ। तथ्यों को लिखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता।नवाबों के शहर लखनऊ का हूँ इसलिए बुलंद आवाज़ भी उठाता हूँ तो बड़े एहतराम से....