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BRD केस: हाईकोर्ट ने ख़ारिज की डॉ. कफील की याचिका

यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के मामले में फंसे डॉ. कफील खान (dr kafeel khan) ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने एवं FIR रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. इस याचिका को मंगलवार 5 सितम्बर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस के साथ ही असिस्टेंट संजय त्रिपाठी की याचिका को भी हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. गौरतलब हो कि बच्चों के इलाज में लापरवाही के चलते दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

STF ने किया था डॉ. कफील खान गिरफ्तार:

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पूरा मामला:

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