उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा त्वरित सहयोग ना करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बैंक अधिकारियों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए बैंक अधिकारियों को त्वरित सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में हजारों की संख्या में साइबर क्राइम से संबंधित मामलों की फाइलें धूल फांक रही हैं। लेकिन बैंकों के ढुलमुल रवैये के कारण उपभोक्ता भटक रहे हैं। इसी को लेकर पीड़ित ग्राहकों ने कोर्ट की शरण ली।
बैंक अधिकारियों के ढुलमुल रवैये, लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। कोर्ट ने एक पीड़ित के वकील की दलील और अपर महाधिवक्ता विनोद शाही को सुनने के बाद आदेश देते हुए कहा कि साइबर क्राइम के मामलों में बैंक अधिकारीगण त्वरित सहयोग किया करें। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने क्लोन करके ATM से धनराशि निकालने के मामले में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान नेशनलाइज्ड बैंकों के महाप्रबन्धकों को यह निर्देश दिया कि साइबर क्राइम से जुड़े मामलों मे वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देश दें कि वे ऐसे मामलों में पुलिस को त्वरित सहयोग व सहायता प्रदान किया करें। जिससे कि इन मामलों की विवेचना शीघ्र व सुचारू रूप से हो सके।
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