उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर चल रहे अवैध खनन के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया है कि, सिर्फ जांच न करें, प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें।
जानें कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश?:
- यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को अवैध खनन के मामले में जांच के साथ कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं।
- कोर्ट ने यह आदेश सीबीआई के वकील द्वारा जांच के संदर्भ में आगे क्या करने के सवाल पर दिया।
- सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि, सीबीआई मामले की जांच तो कर रही है।
- लेकिन, आगे क्या करना है इस पर कोर्ट के आदेश स्पष्ट नहीं हैं।
- जिस पर कोर्ट ने कहा कि, अवैध खनन के मामले में जांच के साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाये।
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5 जिलों को चुनकर उन पर कानूनी कार्रवाई:
- मामले की सुनवाई जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने की।
- कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि, पूरे प्रदेश में अविअध खनन की जांच करें।
- इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को स्वतंत्र जांच का अधिकारी भी दे दिया है।
- कोर्ट ने यह आदेश अमर सिंह और दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर सीबीआई पर दिया।
- इस आदेश के बाद सीबीआई को आगे की जांच के लिए कोर्ट के आदेशों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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