उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीँ बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ती ही जा रही हैं।
हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में लिया संज्ञान:
- उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
- इसी सन्दर्भ में बसपा सरकार के पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के आय से अधिक मामले में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
- राकेशधर त्रिपाठी की याचिका को कोर्ट ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया है।
- कोर्ट ने नेता को आदेश दिया कि, चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद एक महीने के लिए सरेंडर करना होगा।
- बसपा नेता के खिलाफ मुट्ठीगंज थाना इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था।
- विजिलेंस ने पूरे घटनाक्रम की जांच की और चार्जशीट पूर्वमंत्री के खिलाफ दायर की है।
- वाराणसी की लोवर कोर्ट ने मंत्री को कोर्ट में हाजिरी के लिए समन जारी किया था।
पूर्व मंत्री ने चार्जशीट को चुनौती दी थी:
- विजिलेंस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद बसपा नेता ने इसे चुनौती दी थी।
- जिसमें कहा गया था कि, विजिलेंस ने आरोप पत्र दाखिल करने से पूर्व सरकार से पूर्वानुमति नहीं ली थी।
- जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने बसपा नेता की याचिका को ख़ारिज कर दिया।
- जिसके बाद पूर्व मंत्री को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान समर्पण करना होगा।
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