पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से काउन्टर एफीडेविट मांगा है. गौरतलब हो की अतीक अहमद पर 85 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. अतीक अहमद फिलहाल शियाट्स मामले में 11 फरवरी से जेल में बंद हैं.
शियाट्स मारपीट मामले का पूरा घटना क्रम-
- 14 दिसंबर 2016 को इलाहाबाद के नैनी स्थित में कृषि संस्थान (शिआट्स) में छात्र छात्राएं परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त थे.
- इसी बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद अपने साथ 50 से 60 गुंडे लेकर प्रशासनिक भवन में आ गया।
- उनके साथ के उपद्रवी असमाजिक तत्वों ने विभिन्न कार्यालयों में उपस्थित कर्मचारियों को लात-घूसों से मारने-पीटने लगे.
- इस दौरान कॉलेज के पीआरओ समेत कई अधिकारियों को पीटा गया.
- पूरा मामला मीडिया में गरमाने के बाद पुलिस ने बाहुबली अतीक सहित उसके साथियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.
- हांलाकि इसके बाद भी अतीक ने शिकायतकर्ता पीआरओ को फोन पर धमकाया था.
- इसके बाद अतीक अहमद को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था.
- मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की डिवीजन बेंच में की जा रही है.
- इस मामले पर याचिकाकर्ता राम किशन सिंह ने 7 अप्रैल को याचिका वापस लेने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी.