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नया साल 2019 की पार्टी में शराब परोसने के लिए नहीं मिलेगा लाइसेंस

नए साल 2019 के आगमन पर 31 दिसंबर की रात को न्यू इयर पार्टी के दौरान शराब परोसने के लिए इस बार होटल, रेस्तरा, क्लब आदि को अकेजन बार लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। शादी-बारात जैसे समारोह के लिए आयोजनकर्ता ही अकेजन बार लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि लाइसेंस के बावजूद रात 8 से 11 बजे तक ही शराब परोसने की अनुमति होगी। इसके साथ ही न्यू इयर पार्टी के दौरान बिना अनुमति शराब परोसे जाने पर लगाम कसने के लिए डीएम ने पांच टीमें गठित कर दी हैं। टीमें 31 दिसंबर की रात तक चेकिंग अभियान चलाएंगी।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]पांच टीमें गठित, 31 दिसंबर तक होगी छापेमारी[/penci_blockquote]

जिला आबकारी अधिकारी जर्नादन यादव के अनुसार शराब की दुकानें और बार भी तय समय से अधिक देर नहीं खोले जा सकेंगे। हुक्का बारों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए डीएम कौशलराज शर्मा के निर्देश पर तहसीलवार पांच टीमें गठित कर दी गईं हैं। जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार शनिवार को गुडंबा में ट्रक में लदी 11 हजार लीटर अवैध स्प्रिट बरामद की गई है। बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपये है। शराब तस्करी और अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में वर्तमान समय में 51 मॉडल शॉप, 177 अंग्रेजी शराब की दुकानें और 503 देशी शराब की दुकानें हैं।

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