दहेज हत्या में पति व ससुर को 10 साल की सजा,अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने सुनाया फैसला।
हरदोई।दहेज हत्या में पति व ससुर को 10 साल की सजा,अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने सुनाया फैसला,जज ने इन आरोपितों पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया,जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी,अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने की,थाना क्षेत्र शाहबाद के मोहल्ला बुध बाजार निवासी शैलेंद्र त्रिपाठी व उसके बेटे संगम त्रिपाठी को दहेज हत्या के जुर्म में अदालत ने सजा सुनाई,मामले की रिपोर्ट मृतिका के भाई आनंद कुमार निवासी अल्हागंज जिला शाहजहांपुर ने दर्ज कराई थी।
Report:- Manoj
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